रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में आज आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने आरंग में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए भूमि आबंटित होने के कितने दिनों बाद उद्योग स्थापित होता है, यदि उद्योग स्थापित नहीं होता है तो संबंधितों पर क्या कार्रवाई के लिए क्या प्रावधान है? वर्ष 2021 से कितने ऐसे प्रकरणों पर कार्रवाई की गई है?
इसका जवाब देते हुए मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि, उद्योगां के लिए जो जमीन दिया जाता है उसमें सूक्ष्म उद्योगों के लिए 2 साल, लघु उद्योग के लिए 3 साल, मध्यम उद्योग के लिए 4 साल का समय सीमा रहता है। दीर्घ उद्योग के लिए 5 साल और मेघा उद्योग के लिए 6 साल, अल्ट्रा मेघा उद्योग के लिए 7 साल की अवधी रहती है। अगर इस अवधी में काम प्रारंभ नहीं करते है तो जमीन की वापसी की कार्यवाही की जाती है।
विधायक खुशवंत ने कहा कि, आरंग में सूर्या फिड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वहां शासन की ओर से बताई गई जानकारी में मजदूरों की संख्या 22 है लेकिन वहां 40 लोग काम करते है। मैं जानना चाहता हूं कि, क्या सभी मजदूरों का पीएफ कटता है या फिर वंचित किया जाता है? मंत्री ने कहा कि, उद्योग नियमों के तहत उनको सुविधाएं देते है। अगर कोई शिकायत होगी तो उसपर कार्रवाई करेंगे। इसके बाद विधायक ने कहा, कुछ शिकायतें है उनको आपको बताउंगा। इस पर मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।