स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालक लोक शिक्षण, सभी संभागायुक्त, जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि गैर शिक्षकीय काम कर रहे सभी शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों का अटैचमेंट तत्काल समाप्त कर, उन्हें उनके मूल पदस्थापना शाला में अध्यापन कार्य के लिए भेजा जाए.
अटैचमेंट समाप्त किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र सात दिन के अंदर संचालक लोक शिक्षण को भेजना होगा. इस निर्देश का कड़ाई से पालन कराए जाने का भी निर्देश दिया गया है. निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन को यह शिकायत प्राप्त होती है कि स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शिक्षकीय के लिए विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में अटैच हैं. इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है.