बिलासपुर।आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 20-20 साल, एक धारा में पांच और एक अन्य धारा में तीन साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. साथ ही पीड़िता को 6 लाख रुपये देने का निर्देश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया है.
अभियुक्त ने 29 जनवरी 2023 के चार बजे यादव मोहल्ला टिकरापारा, थाना-सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत बालिका से दुष्कर्म किया, और 29 जनवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 तक लगातार दुष्कर्म किया. पीड़िता की मां ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, उसने बताया कि उसकी पुत्री दिनांक 29 जनवरी 2023 को शाम करीबन 4.00 बजे घर से गायब है ,उसे आरोपी के साथ बरामद किया गया.
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