टेक्नोलॉजी l 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने से रोकता है. ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक कानून पारित किया है सरकार इस कदम को युवाओं की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक “विश्व स्तरीय” कदम बता रही है. सरकार ने युवाओं को ऑनलाइन सुरक्षा देने के लिए “विश्व में अग्रणी” कदम कहे जाने वाले इस विधेयक को देश की दोनों प्रमुख पार्टियों के समर्थन से गुरुवार को सीनेट में मंजूरी दे दी. संसद के निचले सदन ने इसे सप्ताह की शुरुआत में पारित कर दिया था.
ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने कहा, “यह युवाओं की सुरक्षा के बारे में है – उन्हें दंडित करने या अलग-थलग करने के बारे में नहीं.” उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग, खाने के विकार और हिंसा से जुड़ी सामग्री के संपर्क में आने को बच्चों को ऑनलाइन होने वाले कुछ नुकसानों में से एक बताया.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं की उम्र सत्यापित करने के लिए “उचित कदम” उठाने होंगे. कानून संभवतः टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म को कवर करेगा. मैसेजिंग ऐप्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म और शैक्षिक सामग्री प्रदान करने वाली सेवाएं छूट प्राप्त करेंगी.
प्रवर्तन: सोशल मीडिया कंपनियों को कानून का पालन करना होगा या जुर्माना का सामना करना होगा. प्लेटफॉर्म सरकारी आईडी, आयु आश्वासन तकनीक या ऑनलाइन व्यवहार विश्लेषण जैसी विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं.