भोपाल l इंदौर के बाद अब भोपाल भी भिखारियों से मुक्त होगा | भोपाल में भीखारी को कोई व्यक्ति भीख स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या उनसे कोई सामान खरीदता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में भाेपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किए हैं ।भोपाल कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भोपाल जिले में किसी भी तरह की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है | इसके साथ ही नगर निगण ने आदेश जारी कर कोलार इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, को भिक्षुक गृह संचालित किये जाने के लिए आरक्षित किया है।

भोपाल में भीख लेना और देना अब क्राइम,
जिला प्रशासन ने भीख पर आदेश जारी किया
भारतीय नागरिक संहिता के तहत कड़ा कदम
चौराहों पर भीख मांगने और देने वालों पर होगी FIR
चौराहों पर लगे CCTV कैमरों से निगरानी होगी