छत्तीसगढ़ कोरिया जिले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिले में 33 दुकानों पर COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003) की धारा 6 के उल्लंघन के तहत ₹6,100 का जुर्माना लगाया गया और शिक्षण संस्थानों के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है।

🛑 कार्रवाई का पूरा विवरण
- 🔍 कानूनी प्रावधान:
COTPA एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत किसी भी शैक्षणिक संस्थान से 100 गज (≈91 मीटर) के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। - 🏪 कार्रवाई:
कोरिया जिले में 33 दुकानों को नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया गया; प्रत्येक पर ₹6,100 तय हुआ है। - 🎓 शिक्षण संस्थानों को चेतावनी:
जिला प्रशासन ने संबंधित स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को इस कानूनी सीमा की पालना हेतु लिखित रूप में चेतावनी भी दी है।
🤝 केंद्र और राज्य स्तर की तुलना
- दहन प्रतिबंध और बिक्री सुरक्षात्मक उपाय को लागू करने के लिए शासन एवं स्वास्थ्य विभाग मिलकर सख्ती से कार्य कर रहे हैं।
- अन्य जिलों-राज्यों जैसे धनबाद, झारखंड में भी इसी तरह की COTPA के अंतर्गत नियमित कार्रवाई और विशेष अभियान चलाए गए हैं ।
🧭 जिलास्तरीय दिशा‑निर्देश
- ✅ स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा विभागों की संयुक्त निगरानी।
- 🚩 शैक्षणिक संस्थानों की नियमित जांच। अगर 100 गज के भीतर तंबाकू बिक्री मिलती है तो जुर्माना और लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई होगी।
- 📣 सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए नियंत्रण शिविर, पोस्टर एवं बैनर भी लगवाए हैं।
📝 परिणाम और प्रभाव
- 🚫 तंबाकू उत्पादों की दुकानों की अनुमति सीमाबद्ध हुई।
- 👨👩👧👦 बच्चों एवं किशोरों के सुरक्षित वायु और स्वस्थ वातावरण के लिए प्रशासन ने साफ संदेश भेजा है।
- यह अभियान राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर टॉप-1 पहल का प्रतीक बन गया है।
✅ निष्कर्ष
कोरिया जिले की यह कार्रवाई तंबाकू नियंत्रण के लिए एक जिम्मेदार, कानूनी और जागरूक कदम है।
COTPA के सख्त अनुपालन, शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा, और जनहित को प्राथमिकता देकर प्रशासन ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि स्वास्थ्य व सुरक्षा अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है।