रायपुर। सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर (भोपाल जोन) द्वारा बुधवार को रायपुर में 3.89 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मूल सिगार और विदेशी मूल रोलिंग पेपर के साथ तस्करी कर लाई गई विदेशी मूल की 40.86 लाख सिगरेट नष्ट की गई है. विदेशी मूल की सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध आयात के खिलाफ एक अभियान में भोपाल जोन में सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर ने रायपुर छत्तीसगढ़ में भट्टी में जलाकर विदेशी मूल की 40.86 लाख सिगरेट को नष्ट कर दिया.
इन सिगरेट के साथ ही भारत में तस्करी करके लाए गए 2000 विदेशी मूल के सिगार और 557 विदेशी मूल के रोलिंग पेपर के बक्सों को भी नष्ट कर दिया गया. नष्ट की गई सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग रु. 3.89 करोड़ रूपए है. इन्हें भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन करके भारत में तस्करी कर लाया गया था.
सिगरेट, सिगार “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008” (संशोधित) के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप भी नहीं थे. जब्त की गई सिगरेट, सिगार और रोलिंग पेपर वैधानिक मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 के तहत बनाए गए वैधानिक मेट्रोलॉजी (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के अनुरूप भी नहीं थे. वहीं जब्त की गई विदेशी मूल की सिगरेट, सिगार और पेरिस, गोदाम गरम, डनहिल आदि सहित विभिन्न ब्रांडों के रोलिंग पेपर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मिथ्या घोषणा का सहारा लेकर भारत में तस्करी कर लाए गए थे.
अवैध रूप से तस्करी कर लाते समय सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद वैधानिक दिशानिर्देशों और चेतावनियों का अनुपालन नहीं किया जाता है, इसलिए जब्त किए गए इस माल की उक्त संख्या को केंद्रीय माल और सेवा कर रायपुर के अधिकारियों की सहायता और स्वतंत्र गवाहों, सीमा शुल्क आईसीडी, रायपुर के अधिकारियों और डीआरआई अधिकारियों की उपस्थिति में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नष्ट कर दिया गया.