शराब दुकान के सामने खुले में शराबखोरी – हाईकोर्ट का संज्ञान
- पृष्ठभूमि:
बिलासपुर के चांटीडीह क्षेत्र में स्थित सरकारी शराब दुकान से लगे हुए अहाते (ड्रिंकिंग ज़ोन) को तोड़ दिया गया।- अहाता हटने के बाद शराब खरीदने वाले लोग दुकान के सामने की सड़क को ही ‘ओपन बार’ बना बैठे।
- लोग खुलेआम शराब पीने लगे, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी होने लगी और अराजक माहौल बन गया।
- मीडिया रिपोर्ट पर कोर्ट की कार्रवाई:
हाईकोर्ट की खंडपीठ (मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु) ने समाचार पढ़कर स्वतः संज्ञान (suo motu) लिया।

- कोर्ट ने कहा कि –
- “लाइसेंसी दुकान से खरीदी गई शराब को सार्वजनिक स्थान पर पीने से रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है।”
- “सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी से अव्यवस्था पैदा होती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
- सरकार का जवाब:
- राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अहाता सड़क चौड़ीकरण और स्थानीय आपत्तियों की वजह से हटाया गया।
- कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी ताकि लोग सार्वजनिक जगहों पर शराब न पिएँ।
- अगली कार्यवाही:
- कोर्ट ने सहायक आबकारी आयुक्त, बिलासपुर को व्यक्तिगत हलफनामा देने का आदेश दिया।
- अगली सुनवाई की तारीख 28 अगस्त 2025 तय की गई।
2. CM का फर्जी OSD बनकर धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार
- एक आरोपी ने खुद को मुख्यमंत्री का OSD (Officer on Special Duty) बताकर लोगों को धमकाया।
- इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
- इस पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया, क्योंकि CM का नाम लेकर धमकी देना न केवल धोखाधड़ी बल्कि गंभीर अपराध है।
- आरोपी पर IPC की धारा के तहत धोखाधड़ी, धमकी और सरकारी पद का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया गया है।
3. जुआ खेलते 9 लोग गिरफ्तार – सरकण्डा पुलिस की कार्रवाई
- घटना स्थल: कोनी रोड स्थित महावीर अग्रवाल बाड़ा, बिलासपुर।
- पुलिस कार्रवाई:
- सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और 9 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़ा।
- वे ताश की पत्तियों और प्लास्टिक के कॉइन से हार-जीत का दांव लगा रहे थे।
- बरामद सामान:
- ₹41,505 नगद
- 11 मोबाइल फोन
- काफी मात्रा में प्लास्टिक के कॉइन
- गिरफ्तार आरोपी (उम्र सहित):
- रमेश कुमार अग्रवाल (70)
- सुशील अग्रवाल (60)
- चन्द्रशेखर अग्रवाल (64)
- विजय विधानी (64)
- हरवंश लाल अजमानी (79)
- बिहारी ताम्रकार (66)
- तेजेस्वर वर्मा (40)
- सुनील अग्रवाल (60)
- पारस राय (48)
- सभी आरोपी बिलासपुर और आसपास के अलग-अलग इलाकों से हैं।
- कानूनी कार्रवाई:
इन पर छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 के तहत अपराध दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
🔎 निष्कर्ष
- हाईकोर्ट शराबखोरी पर सख्त: सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना अब कोर्ट की निगरानी में है, और प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
- फर्जी OSD पर कार्रवाई: शासन से जुड़े पद का दुरुपयोग करने वालों पर कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।
- जुआ प्रकरण: बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई से साफ है कि प्रशासन जुए और अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कस रहा है।