कोरबा l पर्यावरण विभाग ने कोयला, फ्लाई एश परिवहन, क्रशरों में प्रदूषण पर की कार्रवाई, तीन महीनों से लगातार सख्ती
कोरबा पर्यावरण विभाग ने कोयला, फ्लाई एश परिवहन, क्रशरों में प्रदूषण को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (मानक संचालन प्रक्रिया) लागू की थी। इसके बाद प्रदूषण फैलाने पर पेनाल्टी करने का प्रावधान सख्त किया गया। महज तीन महीने में विभाग ने कोरबा क्षेत्र में पांच उद्योगों से 31 लाख रुपए से अधिक क्षतिपूर्ति लगाई है।

सडक़ों पर या आबादी क्षेत्र के अंदर बढ़ रहे प्रदूषण का प्रमुख कारण परिवहन के दौरान लापरवाही है। इसको रोकने के लिए सीपीसीबी और सीईसीबी ने एसओपी बनाकर लागू की। इसके तहत खनिजों और कोयले का परिवहन ढंककर ही किया जाना है। क्रशरों में भी डस्ट को रोकने के लिए नियम हैं। ओवरलोड और लापरवाही से परिवहन पर भी कार्रवाई की जानी है। करीब तीन महीने से एसओपी पर अमल किया जा रहा है।
