1 नवंबर 2025 से भारत में बैंकिंग-और-वित्त से जुड़े कौन-से नए नियम लागू हुए हैं, और उनका आपका या आम ग्राहक पर क्या असर होगा।

✅ नए मुख्य नियम
1. बैंक खाते व लॉकर में मल्टीपल नामांकन (Multiple Nomination)
- Reserve Bank of India (RBI) ने बैंकों द्वारा ग्राहकों को नामांकन (nomination) विकल्प स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य किया है।
- नया नियम: बैंक खाते, डिपॉज़िट्स, लॉकर (सुरक्षा-सेफ-कस्टडी आइटम) में अब एक व्यक्ति कई (उदाहरण के लिए चार) नामांकित (nominees) चुन सकता है।
- नामांकन का क्रम (successive nomination) या हिस्सेदारी (share percentage) भी तय किया जा सकता है — उदाहरण-स्वरूप, आप कह सकते हैं कि Nominee A को 50 %, Nominee B को 30 % आदि।
- यदि ग्राहक नामांकन नहीं करना चाहता तो बैंक खाते खोलने से मना नहीं किया जा सकता — लेकिन बैंक को लिखित रूप से उसकी मर्जी दर्ज करनी होगी कि उसने नामांकन न लिया है।
- केंद्र एवं राज्य सरकार के पेंशनर्स को अब 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र (उदाहरण के लिए “जीवन-प्रमाण / Jeevan Pramaan”) जमा करना अनिवार्य होगा, ताकि पेंशन निर्बाध जारी .
- 80 वर्ष या उससे ऊपर उम्र वाले पेंशनर्स के लिए पहले ही-से कुछ छूट या आरंभिक विंडो मिली थी (उदाहरण के लिए 1 अक्टूबर से) ताकि वे समय रहते जमा कर सकें।
- उदाहरण के लिए, कुछ बैंकों ने लॉकर-किराया (locker rent) में बदलाव किए हैं।
- क्रेडिट-कार्ड या वॉलेट लोडिंग आदि पर शुल्क-संशोधन भी लागू हुआ है, जैसे कि कुछ शिक्षा-भुगतान (education payments) व वॉलेट लोड ट्रांज़ैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क।
- अपने बैंक खाते/डिपॉज़िट में नामांकन (Nominee) को अपडेट करें — यदि आपने पहले नहीं किया है तो आज ही बैंक से करें।
- यदि आपके पास लॉकर है या आपने सुरक्षित संग्रह-आइटम बैंक को दिए हैं, तो देखें कि वहाँ भी नामांकन व्यवस्था क्या है और किस तरह-से हो रहा है।
- पेंशन प्राप्त करते हैं तो जीवनप्रमाणपत्र का जमा-समय ध्यान रखिए — यदि आपने अभी तक नहीं किया है, तो 1 नवंबर से पहले बैंक/पेंशन कार्यालय से संपर्क करें।
- बैंक/कार्ड/वॉलेट आदि की फीस-संशोधन की जानकारी लें ताकि अनावश्यक शुल्क न दें।
